किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा एक्शन, ESMA लागू.. बिना वारंट होगी गिरफ़्तारी

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में एस्मा (ESMA– Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। जिसके चलते यूपी में अब 6 महीने तक हड़ताल पर पाबंदी है।

UP government implemented ESMA Act in uttar pradesh for 6 months

क्या है एस्मा एक्ट (ESMA Act) ?

इस एक्ट के जरिये सरकार यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेश में हड़ताल के चलते आमजन को ‘एसेंशियल सर्विसेस’ जैसे कि सार्वजनिक संरक्षण, पानी की सप्लाई, साफ-सफाई, अस्पताल, पेट्रोल, कोयला, बिजली आदि सुविधाओं की समस्या न हो।

दरअसल, इस एक्ट का इस्तेमाल कर राज्य सरकार हड़ताल करने पर पाबंदी लगा सकती है। जैसे इस बार अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।

हो सकती है सख्त कार्रवाई

इसे एक बार में 6 महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है। इस 6 महीने की अवधि के बीच कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल या प्रदर्शन करता है तो उसकी गिरफ़्तारी बिना वारंट की जा सकती है। साथ ही उसे 1 साल तक की जेल और जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

पहले भी लगाया गया ‘एस्मा’

बताते चलें कि यूपी सरकार ने पिछले साल भी एस्मा एक्ट लगाया था। 2023 में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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