UP News: मिलेगा 25,000 रुपये का पुरस्कार, जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा
UP News: सड़क हादसों में राह-वीरों को मिलेगा 25,000 रुपये का पुरस्कार, नवीन राह वीर योजना लागू
पीलीभीत में सड़क सुरक्षा और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधित अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत लागू राह वीर योजना अब प्रदेश में भी क्रियान्वित हो गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले राह-वीरों को पूर्व निर्धारित 5,000 रुपये की जगह अब 25,000 रुपये का मानधन मिलेगा। यह योजना न केवल समाज में मानवता की भावना को बढ़ावा देगी बल्कि लोगों को समय रहते मदद करने के लिए प्रेरित करेगी।
UP News: राह वीर योजना की विशेषताएँ
नवीन राह वीर योजना के अनुसार, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुँचाने वाले राह-वीर (गुड सेमेरिटन) को सरकार की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना में चयनित राह-वीरों की सूची बनाने के लिए एनेक्जर ‘ए’ में उल्लिखित सभी बिंदुओं का परीक्षण अनिवार्य है। विशेष रूप से राह-वीर की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पाँच शर्तों में से कम से कम किसी एक का होना आवश्यक है:
बड़ी शल्य क्रिया का होना।
स्पाइनल कार्ड की चोट।
कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती होना।
घायल व्यक्ति की मृत्यु।
दिमागी चोट।
इसके साथ ही अस्पताल द्वारा दुर्घटना की घातकता का प्रमाण पत्र जारी होना भी अनिवार्य है।
UP News: पुरस्कार राशि और लाभ
इस योजना में चयनित राह-वीरों को अब 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि पहले की 5,000 रुपये की मान्यता से पांच गुना अधिक है, जो कि राह-वीरों के साहस और मानवता की सेवा के लिए एक सम्मानजनक और प्रोत्साहक राशि है।