Big Breaking: जानिए यूपी के किन 8 जिलों में नहीं बिकेंगे पटाखे, उल्लंघन पर होगी जुर्माना और जेल की कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बड़ा कदम उठाया है। एनसीआर क्षेत्र के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

जानिए वो जिले जिन पर है प्रतिबन्ध 

प्रतिबंध जिन जिलों में लागू किया गया है, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन जिलों में कोई भी व्यक्ति पटाखे न तो बना सकेगा और न ही बेच सकेगा।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 

इसके साथ ही, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यूपी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्थान पर पटाखों से जुड़ी गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

इस तरह से कर सकते हैं शिकायत 

शिकायत दर्ज कराने के लिए यूपी पुलिस 112 ने भी विशेष व्यवस्था की है। नागरिक 112 नंबर डायल करें, या फिर व्हाट्सऐप नंबर 7570000100, एसएमएस 7233000100 पर संदेश भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा शिकायतें फेसबुक (@112UttarPradesh) और X (पूर्व ट्विटर) @112UttarPradesh पर भी की जा सकती हैं।

सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने भी जनता से अपील की है कि लोग प्रदूषण कम करने में सहयोग करें। इसके लिए बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट [uppcb.up.gov.in](https://uppcb.up.gov.in/) पर Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.) नामक सेक्शन बनाया है, जहां लोग ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

जानिए क्यों किया गया है प्रतिबन्ध 

हालांकि, यह प्रतिबंध केवल उन जिलों तक सीमित है जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। अन्य जिलों में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निर्णय लिया जाएगा।

इस प्रकार, सरकार और प्रशासन का यह कदम प्रदूषण को कम करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे इस आदेश का पालन करें और सुरक्षित दीपावली मनाएं।

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