यूपी डीजीपी की चेतावनी: बिना वजह थानेदार ट्रांसफर पर रोक

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यूपी डीजीपी थानेदार ट्रांसफर निर्देश: उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने थानेदारों के ट्रांसफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत, डीजीपी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि बिना ठोस कारण के थानेदारों के ट्रांसफर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है और इसका उद्देश्य थानेदारों की नियुक्तियों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

नया निर्देश

डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों और कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि अगर ठोस कारण के बिना थानेदारों को बार-बार बदलने की स्थिति बनती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कारणवश थानेदार को हटाया जाता है, तो उसे अगले छह महीनों तक किसी अन्य थाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा।

योग्यता के आधार पर तैनाती

डीजीपी के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि कई जिलों से यह शिकायत आ रही है कि थानेदारों की तैनाती में मुख्यालय और शासन स्तर के आदेशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थानेदारों की तैनाती उनके उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा और व्यावहारिक दक्षता के आधार पर की जाएगी।

जिले के जिम्मेदारों के लिए निर्देश

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, सभी जिलों के कप्तान दावेदारों की सूची वरिष्ठता क्रम के आधार पर तैयार करेंगे और इसे अनुमोदन के लिए एडीजी, आईजी या डीआईजी को भेजेंगे। वरिष्ठ अधिकारी सूची की समीक्षा करेंगे और जिले के कप्तान के साथ उस पर विचार विमर्श करेंगे। एक सप्ताह के भीतर अनुमोदित सूची कप्तान को भेजी जाएगी।

समापन

डीजीपी के इस निर्देश से पुलिस विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे थानेदारों की तैनाती में अनावश्यक फेरबदल पर अंकुश लगेगा और कामकाजी दक्षता में सुधार होगा।

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