जानिए कानपुर “कमिश्नर ऑफ पुलिस” का नया “नियम” – तोड़ने वाले पर होगी “कार्रवाई”
Kanpur News – उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर मानवता और जागरूकता को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम पारित किया गया है। जिसे कानपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी किए गए नियम के अनुसार एंबुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को प्राथमिकता के आधार पर पास कराना है। जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक जोन की यातायात व्यवस्था में लगे प्रत्येक पुलिसकर्मी की होगी। मॉनिटरिंग सभी जोन के एसीपी और डीसीपी यातायात की होगी। जिसमें उन्हें इस नियम का गंभीरता से पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। ताकि फिर किसी जरूरतमंद की जान जाम में फंसने से इलाज के अभाव में न जाए।
एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को रास्ता न दिया तो कार्रवाई
- पुलिस आयुक्त डॉ.आर. के. स्वर्णकार ने जारी किया आदेश
- एंबुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को प्राथमिकता के आधार पर कराना है पास
- ताकि जाम में फंसकर इलाज के अभाव में फिर न जाए किसी की जान
पुलिस आयुक्त डॉ आर के स्वर्णकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार
- एम्बुलेन्स एवं अग्निशमन वाहन को रास्ता न देने वाले वाहनों का नियमानुसार चालान करते हुए वाहन चालक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करें।
- चेक किया जाये कि उक्त प्रकार के वाहनों को कौन रास्ता नहीं दे रहा है।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि ड्यूटीरत पुलिस कर्मी एम्बुलेन्स एवं अग्निशमन वाहन को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिलायें, किसी भी परिस्थिति में एम्बुलेन्स एवं अग्निशमन वाहन जाम में न फंसने पायें।