Kannauj News : शिक्षक की गोली मारकर हत्या व लूट के मामले में दो को आजीवन कारावास

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रिपोर्ट : जयभान सिंह

कन्नौज जिले के एक गांव में अध्यापक की गोली मारकर हत्या व लूट करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया।कोर्ट ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि महिला समेत तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
गौरतलब हो कि साल 2015 के सितम्बर माह की 15 तारीख को विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव के रहने वाले रामभरोसे जो यामलाल खण्डेलवाल इंटर कॉलेज में अध्यापक थे।जिनका एक मकान छिबरामऊ में भी था। खाद की दुकान भी थी।घटना वाले दिन वह कॉलेज से आने के बाद छिबरामऊ स्थित खाद की दुकान पर पहुंचे।जहां से शाम के समय वह गांव जाने के लिए निकले।जैसे ही वह भोजपुर गांव के सामने ऊंची पुलिया के पास पहुंचे,तभी कुछ लोगों ने उनको गोली मार दी।गोली मारने के बाद उनकी रिवॉल्वर व साथ ला रहे कैश को भी लूट लिया गया।
इधर परिजन देरशाम तक उनका घर लौटने का इंतजार करते रहे।जब वह घर नहीं पहुंचे और मोबाइल से भी सम्पर्क नहीं हुआ तो परिजनों को चिंता हुई। उनकी खोजबीन के लिए निकले। परिजनों को हत्या की जानकारी मिली।जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे।हत्या और लूट के मामले को लेकर मृतक रामभरोसे के बेटे बृजकिशोर ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी।विवेचना के दौरान इस हत्याकांड में उस्मानपुर गांव निवासी अनुज उर्फ प्रताप सिंह, धरम सिंह उर्फ धर्मा, विमला और शेखपुर गांव निवासी जगभान सिंह के नाम सामने आए।जिन्हें पुलिस ने एफआईआर में शामिल किया और फिर मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि टीचर रामभरोसे की हत्या और लूट के मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र इंद्रजीत सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अनुज उर्फ प्रताप सिंह व जगभान सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।हत्या के इस मामले में दो अन्य आरोपियों धरम सिंह उर्फ धर्मा व विमला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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