Pilibhit SIR 2026: DM का मेगा प्लान! वोटर को क्या-क्या करना है, साफ़ समझिए
Pilibhit SIR 2026: हर वोटर तक पहुँचने की सबसे बड़ी पहल शुरू, जानिए क्यों ज़रूरी है आपका SIR फॉर्म भरना
पीलीभीत जिलेवासियों के लिए बेहद अहम सूचना — SIR फॉर्म आपके अधिकार की सुरक्षा और आपके नाम को वोटर लिस्ट में पुख़्ता करने का एक अनिवार्य कदम है। इसे अवश्य समझें और पूरा करें।
SIR (Special Intensive Revision) आखिर है क्या और क्यों हर पीलीभीत निवासी के लिए फॉर्म भरना ज़रूरी?
पीलीभीत में इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया SIR – Special Intensive Revision अभियान ज़ोरशोर से चल रहा है। इसका उद्देश्य है — हर योग्य नागरिक का नाम सही तरीके से वोटर सूची में दर्ज करना, गलतियों को सुधारना, नए वोटरों को जोड़ना और डुप्लीकेट या अनुपस्थित मतदाताओं की जानकारी अपडेट करना।
डीईओ एवं जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वयं जनहित में अपील करते हुए कहा है कि SIR फॉर्म भरना आपका अधिकार, आपका कर्तव्य और आपकी पहचान का दस्तावेज़ है।
आपका एक फॉर्म न सिर्फ़ आपका वोट सुरक्षित करेगा, बल्कि सही और साफ़–सुथरी मतदाता सूची तैयार करने में बड़ा योगदान देगा।
इसी लिए जिलाधिकारी ने SIR फॉर्म भरते समय सबसे अधिक पूछे जाने वाले 16 प्रश्न और उनके आसान, साफ़ और समझ में आने वाले उत्तर तैयार करवाए हैं, ताकि हर नागरिक बिना किसी झंझट के अपना फॉर्म सही तरीके से भर सके।
तो आइए — एक–एक कर सभी 16 प्रश्नों और उनके उत्तर पढ़ते हैं और पूरी प्रक्रिया को सही से समझते हैं।
SIR FAQs: 16 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब (एक नज़र में)
प्रश्न 1 — गिनना पत्रक की कितनी प्रतियां बीएलओ को प्राप्त होंगी?
उत्तर – बीएलओ द्वारा गणना पत्रक दो प्रतियों में निर्वाचक को दिया जाएगा जिसकी एक प्रति पर प्राप्ति प्रमाणक निर्वाचक को दूसरी प्रति पर दिया जाएगा अर्थात एक प्रति बीएलओ के पास तथा एक प्रति निर्वाचक के पास सुरक्षित रहेगी।
प्रश्न 2 – यदि कोई निर्वाचक किसी कारणवश अपना फार्म प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह अपना नाम जोड़ने के लिए क्या उपाय है?
उत्तर – ऐसे व्यक्ति अपना नाम जोड़ने के लिए फार्म 6 में घोषणा पत्र सहित अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रश्न 3 – जिन निर्वाचकों को गणना फार्म प्राप्त नहीं होंगे क्या उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित होगा कि नहीं एवं इस सम्बन्ध में जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी कि नहीं?
उत्तर – ऐसे निर्वाचकों को उनके पड़ोसी से जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त अनुपस्थित / स्थानान्तरित / मृत / दोहराव के रूप में बीएलओ द्वारा चिह्नित किया जायेगा एवं इस संबंध में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर सूची उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूची बीएलओ द्वारा अनिवार्य रूप से तैयार की जाएगी एवं बीएलओ ऐप पर प्रविष्ट की जाएगी।
प्रश्न 4 – क्या कोई भी व्यक्ति डोर-टू-डोर गणना के दौरान नया निर्वाचक के रूप में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन कर सकता है?
उत्तर – यदि हाँ, तो उसे घोषणा पत्र फार्म 6 सहित भरना होगा।
प्रश्न 5 – क्या पात्रता तिथि 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2026 के अग्रिम आवेदन लिए जा सकते हैं?
उत्तर – हाँ।
प्रश्न 6 – गणना अवधि के दौरान बीएलओ के मुख्य कार्य क्या होंगे?
उत्तर –
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वितरण से पूर्व गणना पत्रक को SIR से लिंक करने का कार्य।
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पूर्ण किए गए फार्म का संकलन।
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गणना पत्रक का पिछले SIR मतदाता सूची से सत्यापन।
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गणना पत्रक से बीएलओ ऐप में प्रविष्टि कार्य।
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अनुपस्थित / स्थानान्तरित / मृत्यु / दोहराव का चिह्नांकन।
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भरे हुए सभी गणना पत्रकों को एआरओ को सुपुर्द करने का कार्य।
प्रश्न 7 – बीएलओ को गणना फॉर्म की कितनी प्रतियां मिलेंगी?
उत्तर – बीएलओ दो प्रतियों में गणना फार्म देगा, एक पर प्राप्ति प्रमाणक निर्वाचक को देगा और दूसरी उसके पास रहेगी।
प्रश्न 8 – यदि किसी निर्वाचक द्वारा ऑनलाइन गणना पत्र प्रस्तुत किया है तो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा??
उत्तर – निर्वाचक द्वारा घर घर किए गए ऑनलाइन गणना पत्र सीधे बीएलओ ऐप में लिंकिंग सहित प्रदर्शित होते हैं। अतः बीएलओ द्वारा घर-घर विजिट के दौरान उनका सत्यापन अंकित किया जाएगा।
प्रश्न 9 – बीएलओ द्वारा पूर्व एसआईआर की निर्वाचन नामावली से लिंकिंग के अतिरिक्त भी अन्य दस्तावेजों की घर-घर जाकर जांच के दौरान करेंगे?
उत्तर – नहीं केवल पूर्व एस आई आर की निर्वाचन नामावली से जांच कर सत्यापन करना है।
प्रश्न 10 – क्या घर-घर गणना विधिक के दौरान कोई नोटिस दिया जाना है?
उत्तर – गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस नहीं दिया जाना है।
प्रश्न 11 – किसी निर्वाचक की मृत्यु हो गयी है तो क्या उसका मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार से ले सकते हैं?
उत्तर – हां।
प्रश्न 12 – किसी निर्वाचक का नाम पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची में है अथवा नहीं है तो उसका गणना पत्र में लिंकिंग किस प्रकार अंकित की जाएगी?
उत्तर –
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पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण उपलब्ध होने पर बाएं भाग “एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण” में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें प्रविष्टि वही होगी जो पूर्व एस आई आर की नामावली में अंकित है।
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यदि निर्वाचक का नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तथा उसके पिता / माता / दादा / दादी का पूर्व एस आई आर की निर्वाचन नामावली में विवरण उपलब्ध है, तो पिछले कॉलम में दिए गए अनुसार विवरण “पूर्व एसआईआर के अनुसार” में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें प्रविष्टि वही होगी जो पूर्व एस आई आर की नामावली में अंकित है।
प्रश्न 13 – किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फार्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो उसका हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान वाला फार्म प्राप्त किया जाना है या अवगत नहीं?
उत्तर – किसी भी निर्वाचक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान वाला फार्म अनिवार्य प्राप्त किया जाना है। संविदा की कार्यवाही प्रारंभ प्रकाशन के उपरान्त की जाएगी।
प्रश्न 14 – किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फार्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तब फार्म प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि प्रारंभ निर्वाचक नामावली में शामिल होगी?
उत्तर – हां प्रविष्टि निर्वाचक नामावली में शामिल होगी।
प्रश्न 15 – मैं वर्तमान में पीलीभीत में रहता हूं परन्तु 2003 में झांसी में रहता था तो क्या मैं 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर – हां, आप https://voters.eci.gov.in/searchinSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE से द्वारा भारत के सभी राज्यों के सभी जनपदों की 2003 की वोटर लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 16 – क्या मैं अपना गणना पत्र ऑनलाइन भर सकता हूं?
उत्तर – हां, आप https://voters.eci.gov.in/ से अपना गणना पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।
SIR यानी Special Intensive Revision सिर्फ़ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं — बल्कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने वाला सबसे बड़ा अभियान है। पीलीभीत प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ यह सुनिश्चित कर रहा है कि जिले का कोई भी नागरिक वोटर सूची से बाहर न रहे।
आपका एक फॉर्म आपके वोट को सुरक्षित करता है और देश की चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाता है।
इसलिए, चाहे आप शहर में हों या गाँव में — SIR फॉर्म अवश्य भरें और BLO के आने पर पूरी जानकारी ईमानदारी से दें।
जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह का संदेश — पीलीभीत निवासियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और सभी BLOs के नाम
“SIR अभियान पीलीभीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि जिले का हर योग्य नागरिक वोटर सूची में सही ढंग से दर्ज हो। मैं जिले के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और विशेष रूप से हमारे मेहनती BLOs से अपील करता हूँ कि इस कार्य को एक जनआंदोलन की तरह सफल बनाएं। BLO घर–घर जाकर आपकी सेवा के लिए आया है, कृपया सही जानकारी दें, फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और लोकतंत्र को मज़बूत करने में अपना योगदान दें। पीलीभीत का हर वोट — पीलीभीत का हर नागरिक — हमारे लिए महत्वपूर्ण है।”
SIR–2026: पीलीभीत में मतदाताओं को कब क्या करना है, DM ने बताया पूरा एक्शन-प्लान